NPS निवेशकों के लिए बड़ी राहत: अब T+0 सेटलमेंट सिस्टम लागू
पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) ने नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) में निवेश करने वाले ग्राहकों के लिए एक महत्वपूर्ण बदलाव की घोषणा की है। अब से NPS निवेशकों को अपने योगदान के लिए उसी दिन नेट एसेट वैल्यू (NAV) का लाभ मिलेगा, जिस दिन उनका पैसा ट्रस्टी बैंक में प्राप्त होगा। यह नया T+0 सेटलमेंट सिस्टम 23 अगस्त 2024 से लागू हो जाएगा।
पहले क्या था?
अभी तक, NPS योगदान के निपटान का काम टी+1 आधार पर होता था, जिसका मतलब था कि एक दिन पहले तक प्राप्त निवेश का अगले दिन (T+1) निवेश किया जाता था। इस प्रणाली के तहत, ग्राहकों को अपने निवेश की NAV का लाभ प्राप्त करने के लिए एक दिन इंतजार करना पड़ता था।
नए नियम क्या हैं?
अब से, किसी भी निपटान दिवस पर सुबह 11 बजे तक प्राप्त योगदान को उसी दिन के NAV के आधार पर निवेश किया जाएगा। इससे निवेशकों को तुरंत लाभ होगा और उनकी राशि की वैल्यू तुरंत प्रभावी हो जाएगी। PFRDA ने ई-एनपीएस के लिए ‘पॉइंट ऑफ प्रजेंस’ (POP), नोडल ऑफिस, और NPS ट्रस्ट को सलाह दी है कि वे अपने परिचालन को नए समयसीमा के अनुसार समायोजित करें ताकि ग्राहकों को अधिकतम लाभ मिल सके।
क्या है इसका लाभ?
इस बदलाव से निवेश प्रक्रिया और भी आसान और तेज हो जाएगी। अब निवेशक अपने योगदान को एक दिन की देरी के बिना उसी दिन के NAV के अनुसार निवेश कर सकेंगे, जिससे उनके निवेश पर अधिक लाभ होगा। इससे NPS की प्रणाली में पारदर्शिता और तत्परता भी बढ़ेगी।
वृद्धि के आंकड़े
PFRDA के मुताबिक, साल 2023-24 में गैर-सरकारी क्षेत्रों से 9.47 लाख नए सब्सक्राइबर जोड़ने के बाद NPS की निवेश राशि में 30.5% की वृद्धि हुई है, जो कि 11.73 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गई है। 31 मई 2024 तक, NPS सब्सक्राइबर्स की कुल संख्या 18 करोड़ तक पहुंच गई है। वहीं, अटल पेंशन योजना (APY) के तहत 20 जून 2024 तक कुल नामांकन 6.62 करोड़ को पार कर चुका है।यह बदलाव NPS निवेशकों के लिए एक बड़ा सुधार है, जो उन्हें अब अपने योगदान पर तत्काल लाभ प्राप्त करने की सुविधा देगा।
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