नया आदेश: योगी सरकार ने सरकारी अधिकारियों की सैलरी रोकने का लिया फैसला, संपत्ति ब्योरा न देने पर सख्त कार्रवाई
योगी आदित्यनाथ की उत्तर प्रदेश सरकार ने भ्रष्टाचार पर शिकंजा कसते हुए सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन को लेकर एक कठोर निर्णय लिया है। सरकार ने उन अधिकारियों की सैलरी रोकने का आदेश जारी किया है जिन्होंने अपनी चल और अचल संपत्तियों का ब्योरा समय पर नहीं दिया है।इस आदेश के तहत, केवल उन अधिकारियों को अगस्त महीने का वेतन मिलेगा जिन्होंने अपनी संपत्तियों की पूरी जानकारी सरकारी पोर्टल पर अपलोड की है। यह सख्त निर्देश सभी विभागों के प्रमुखों को दिए गए हैं और आदेश में साफ तौर पर कहा गया है कि संपत्ति की जानकारी जमा न करने वाले अधिकारियों को वेतन नहीं दिया जाएगा।
सरकार के इस फैसले से विभागों में हड़कंप मच गया है। अधिकारियों और कर्मचारियों को कंडक्ट रूल्स 1956 के तहत मानव संपदा पोर्टल पर अपनी संपत्तियों की सभी जानकारी 31 दिसंबर 2023 तक जमा करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही, प्रमोशन के मामलों पर विचार भी तब तक नहीं किया जाएगा जब तक संपत्तियों का पूरा ब्योरा जमा नहीं कर दिया जाता।योगी सरकार ने इससे पहले संपत्ति ब्योरा देने के लिए 30 जून 2024 तक का समय दिया था, जिसे 11 जुलाई को बढ़ाकर 31 जुलाई 2024 कर दिया गया था। बावजूद इसके, कुछ कर्मचारियों ने समय सीमा के भीतर जानकारी जमा नहीं की, जिसके चलते सरकार ने यह कठोर कदम उठाया है।
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